आसाराम आश्रम को 30 दिन में 17 करोड़ रुपए भरने का आदेश
कलेक्टर ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में आसाराम आश्रम से 17 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश जारी किया है। ये राशि जमीन का उपयोग करने पर किराए के रूप में वसूली जानी है। भुगतान के लिए आश्रम को 30 दिन का समय दिया गया है।
By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sun, 27 Sep 2015 05:17 AM (IST)Updated: Sun, 27 Sep 2015 05:20 AM (IST)
सूरत। सूरत कलेक्टर ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में आसाराम आश्रम से 17 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश जारी किया है। ये राशि जमीन का उपयोग करने पर किराए के रूप में वसूली जानी है। भुगतान के लिए आश्रम को 30 दिन का समय दिया गया है।
आरोप हैं कि आश्रम ने 34400 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा कर संत कुटीर, गोशाला, औषधालय एवं मंदिर बना दिया। बाद में प्रशासन की सख्ती पर अतिक्रमण हटा लिया गया। जमीन का उपयोग 1996 से 2010 की अवधि तक किया गया था।
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