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मातृत्व धारण करने पर पांच वर्ष नहीं होगा तबादला

By Edited By: Published: Sat, 26 Jul 2014 01:38 AM (IST)Updated: Sat, 26 Jul 2014 01:33 AM (IST)
मातृत्व धारण करने पर पांच वर्ष नहीं होगा तबादला

सूरत। गुजरात एसआरपी में मातृत्व धारण करने पर अगले पांच वर्ष तक महिलाकर्मी का तबादला नहीं हो सकेगा। इतना ही नहीं गर्भधारण के तीसरे सप्ताह से प्रसव तक ऐसी महिलाकर्मी को मुख्यालय में तैनात किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक पीसी ठाकुर ने हाल ही में ये आदेश दिया है। इसमें मुख्यालयों में पालनों की व्यवस्था करने की भी ताकीद की गई है। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबहन पटेल के जेंडर बजट (महिला) पेश करने के बाद डीजीपी का उक्त कदम सामने आया है।

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नवजात बच्चे को माता का भरपूर दुलार मिले और वह अच्छे ढंग से नन्हें मेहमान का लालन-पालन कर सके इस विचार से उक्त राहत महिला एसआरपीकर्मी को दी गई है। गत सप्ताह इस बाबत जारी आदेश में डीजीपी ने कहा कि गर्भावस्था के तीसरे सप्ताह महिलाकर्मी का तबादला ही किया जाए। प्रसव के बाद बच्चे की देखभाल लालन-पालन को ध्यान में रखते हुए भी तबादले से राहत दी गई है। प्रसव के एक वर्ष बाद एवं पांच वर्ष तक ऐसा काम सौंपा जाए जिसके चलते वह पूरे दिन पुलिस मुख्यालय में हाजिर रह सके। हां, छोटी अवधि के लिए महिलाकर्मी को समीपवर्ती स्थल पर तैनात किया जा सकता है।

मानवीय-मूलभूत अधिकारों का ध्यान

बकौल, ठाकुर महिला एसआरपीकर्मी को गर्भावस्था एवं प्रसव बाद नवजात शिशु की देखभाल के मद्देनजर सौंपे जाने वाली ड्यूटी संबंधित नियमों में राहत दी गई है। मानवीय दृष्टिकोण एवं महिलाओं के मूलभूत संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रख कर ये हुक्म किया गया है।


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