पत्नी को गुजारा भत्ता देने से पति इनकार नहीं कर सकता
पत्नी नौकरी करती हो तो भी पति अलग होने पर उसको गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। गुजरात हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल को अपनी डेटा ऑपरेटर पत्नी को मुआवजा नहीं देने पर फटकारा है।
अहमदाबाद। पत्नी नौकरी करती हो तो भी पति अलग होने पर उसको गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। गुजरात हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल को अपनी डेटा ऑपरेटर पत्नी को मुआवजा नहीं देने पर फटकारा है।
सूरत के पुलिस कांस्टेबल महेश का पत्नी भारतीबेन के साथ विवाद चल रहा था, बारडोली की स्थानीय अदालत ने महेश भाई को पत्नी को 5000 व बच्चे के लिए 3000 रुपए गुजारा भत्ता देने की बात कही थी। निचली अदालत के फैसले को महेशभाई ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि उसकी पत्नी डेटा ऑपरेटर के रुप में काम करती है तथा उसको 11 हजार 123 रु मिलते हैं, इसलिए गुजारा भत्ता देने की जरुरत नहीं है। उच्चा न्याायालय के न्या याधीश एस जी शाह ने कहा कि पत्नी कॉन्ट्रेक्ट पर काम करती है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। पत्नी अगर परिवार के लिए कुछ कमा रही है तो पति को तो खुश होना चाहिए इससे परिवार का जीवन स्तर सुधरेगा। कॉन्ट्रेक्ट की नौकरी 11 महीने के लिए थी पति को यह भी नहीं भूलना चाहिए। अदालत ने कांस्टेबल पति को भत्ता देने का आदेश सुनाते हुए कहा कि पत्नी नौकरी कर रही है कोई पति इस आधार पर भत्ता देने से नहीं बच सकता।