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    होम लोन के प्रीपेमेंट पर पेनाल्टी का नियम क्या है?

    By Edited By:
    Updated: Mon, 29 Jun 2015 05:56 AM (IST)

    अगर आप निर्धारित समय से पहले अपने होम लोन को चुकाना यानी प्रीपेमेंट करना चाहते हैं तो फिर खुश हो जाइए। रिजर्व बैंक ने हाल ही में फ्लोटिंग दर पर होम लोन लेने वाले ग्राहकों को यह राहत दी है कि अगर वह निर्धारित अवधि से पहले कर्ज की बची

    अगर आप निर्धारित समय से पहले अपने होम लोन को चुकाना यानी प्रीपेमेंट करना चाहते हैं तो फिर खुश हो जाइए। रिजर्व बैंक ने हाल ही में फ्लोटिंग दर पर होम लोन लेने वाले ग्राहकों को यह राहत दी है कि अगर वह निर्धारित अवधि से पहले कर्ज की बची हुई राशि बैंक को वापस करना चाहते हैं तो उनसे कोई पेनाल्टी नहीं ली जाएगी।

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    इससे एक बैंक का महंगा कर्ज चुकाकर दूसरे से सस्ते कर्ज लेने का द्वार खुल गया है। वैसे तो आरबीआइ ने इस बारे में वर्ष 2012 में ही बैंको को मशविरा दिया था, लेकिन कई बैंक अभी तक इसका पालन नहीं कर रहे थे। कई बैंक तो समय से पहले कर्ज चुकाने पर बची हुई राशि पर दो फीसद तक की पेनाल्टी लेते हैं। यह बड़े होम लोन ग्राहकों के लिए बहुत बड़ा बोझ हो जाता है।

    इस वजह से कई ग्राहक चाह कर भी एक बैंक का महंगा कर्ज छोड़ कर कम ब्याज लेने वाले बैंक के पास नहीं जा पाते थे। अब ऐसा हो सकेगा। आरबीआइ ने बैंकों को इसे तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है।

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