पैतृक संपत्ति को बचाने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे सैफ!
2012 के मारपीट मामले में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की मुश्किलें अभी खत्म भी नहीं हुईं थी कि अब वो अपनी पैतृक संपत्ति के विवाद में उलझते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सैफ को मध्य प्रदेश के भोपाल में अपनी संपत्ति गंवानी पड़ सकती
मुंबई। 2012 के मारपीट मामले में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की मुश्किलें अभी खत्म भी नहीं हुईं थी कि अब वो अपनी पैतृक संपत्ति के विवाद में उलझते जा रहे हैं।
सैफ को कोर्ट का आदेश, पेश हों वरना जारी होगा वॉरंट
कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सैफ को मध्य प्रदेश के भोपाल में अपनी संपत्ति गंवानी पड़ सकती है क्योंकि ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की जांच के दायरे में आ गई है। सरकार एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट (शत्रु संपत्ति अधिनियम) 1968 के तहत इस संपत्ति को जब्त कर सकती है। दरअसल इस संपत्ति पर सैफ के कानूनी अधिकार पर सवाल खड़े हो गए हैं।
सैफ की ये पुश्तैनी संपत्ति उन्हें अपनी दादी साजिदा सुलतान से विरासत में मिली है। लेकिन कथित तौर पर ये संपत्ति असल में साजिदा की नहीं बल्कि उनकी बहन आबिदा सुलतान की थी, जो पाकिस्तान चली गई थी और इस तरह ये संपत्ति साजिदा के पास आ गई। अब आबिदा के एक परिजन ने कोर्ट में इसे चुनौती दी है। अब पूरे मध्य प्रदेश में उनकी हजारों करोड़ की संपत्ति (कॉटेज, पैलेस और जमीन सहित) को शत्रु संपत्ति माना जाएगा और आबिदा सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किए जाने को आधार मानकर ये कार्रवाई शुरू की गई है।
कानूनी पचड़े में सैफ, गंवानी पड़ सकती है संपत्ति!
अब सैफ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से अपनी संपत्ति को जब्त करने के मामले में हस्तक्षेप करके इसे रोकने की अर्जी दी है। सैफ के वकील राजेश पंचोली ने कहा, 'एनिमी प्रॉपर्टी में भारत के नागरिक नहीं आते। हमने अर्जी दी है कि इस आदेश को रद्द किया जाए।'