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सलमान चिंकारा शिकार मामला: सुनवाई की तारीफ का आज SC करेगा फैसला

सलमान खान पर दो हिरण शिकार के दो मामले चल रहे थे पहला 26-27 सितंबर 1998 को भवड़ में दो हिरण का शिकार करने 28-29 को मठानिया के गोडा फर्म एक और हिरण मारने का आरोप लगाया गया।

By Tilak RajEdited By: Published: Thu, 20 Oct 2016 11:01 AM (IST)Updated: Thu, 20 Oct 2016 11:25 AM (IST)
सलमान चिंकारा शिकार मामला: सुनवाई की तारीफ का आज SC करेगा फैसला

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़े चिंकारा शिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट आज के की सुनवाई की तारीख तय करेगा। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे यह निर्णय लिया जाएगा कि केस पर सुनवाई कब से शुरू होगी। राजस्थान सरकार ने मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करने की अपील कोर्ट से की है।

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बता दें कि हिरण शिकार के मामले में सलमान खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। 18 साल पुराने दो मामलों में जोधपुर हाईकोर्ट से बरी हो चुके सलमान खान के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जोधपुर हाईकोर्ट ने सलमान खान को इस साल 25 जुलाई को हिरण शिकार मामले में सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया था। हालांकि, राज्य सरकार की तरफ से उसी वक्त ये कहा गया था कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।

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सलमान खान पर दो हिरण शिकार के दो मामले चल रहे थे पहला 26-27 सितंबर 1998 को भवड़ में दो हिरण का शिकार करने 28-29 को मठानिया के गोडा फर्म एक और हिरण मारने का आरोप लगाया गया। सलमान उस समय जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे। सलमान इस मामले में पहले जोधपुर जेल जा चुके हैं।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की रिपोर्ट पर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने एसएलपी दायर करने के लिए पिछले दिनों लॉ डिपार्टमेंट को सिफारिश भेजी थी। इसके बाद राजस्थान की सरकार के फैसले के मुताबिक, लॉ डिपार्टमेंट ने रिट दायर करने संबंधी ऑर्डर जारी कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सलमान केस में पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। लेकिन, बीच में छुट्टियों की वजह से अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हो सकी है। संभावना है अगले हफ्ते या फिर दीपावली के बाद कोर्ट में सुनवाई हो।

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गौरतलब है कि 25 जुलाई को हाई कोर्ट ने हिरण शिकार के दो मामलों में सलमान खान को बरी कर दिया था। इस निर्णय का वहां का विश्नोई समाज शुरू से विरोध कर रहा है। उसने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस मामले को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो समुदाय यह काम स्वयं करेगा।


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