सूरज पंचोली के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर और रोक नहीं
अभिनेत्री जिया खान आत्महत्या मामले में सोमवार को बांबे हाई कोर्ट ने सूरज पंचोली के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर लगी रोक को और बढ़ाने से इन्कार कर दिया।
मुंबई, प्रेट्र । अभिनेत्री जिया खान आत्महत्या मामले में सोमवार को बांबे हाई कोर्ट ने सूरज पंचोली के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर लगी रोक को और बढ़ाने से इन्कार कर दिया।
हाई कोर्ट ने गत 25 फरवरी को जिया की मां राबिया की याचिका स्वीकार करते हुए मुकदमे की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाई थी। याचिका में राबिया ने जांच एजेंसी सीबीआइ के आरोपपत्र को चुनौती दी थी।
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सोमवार को जस्टिस एनएच पाटिल और जस्टिस एएम बादर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए मामला आया। राबिया के वकील सुभाष झा ने मुकदमे की सुनवाई पर लगी रोक बढ़ाने की मांग की। हालांकि खंडपीठ ने राबिया की याचिका खारिज कर दी और मामले की अगली सुनवाई सात जून की तय की।
जस्टिस पाटिल ने कहा, 'आप (राबिया) राज्य पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थीं। आपने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने सीबीआइ को जांच का आदेश दिया। सीबीआइ ने आरोपपत्र दाखिल किया है। चार्जशीट में उसने पुलिस के निष्कर्षो के साथ सहमति जताई है और धारा 306 (उकसाना) में आरोप तय किए हैं। अब आप एसआइटी से जांच चाहती हैं। भविष्य में यदि आप एसआइटी की जांच से संतुष्ट नहीं हुईं तो क्या होगा? इसको कहीं न कहीं तो विराम देना ही होगा।' निचली अदालत ने सूरज पंचोली के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पांच मई की तिथि निर्धारित की है।