रेप के आरोपी गायक अंकित तिवारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पर लगी रोक
गर्लफ्रेंड से बलात्कार के आरोपी बॉलीवुड सिंगर अंकित तिवारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पर मुंबई की एक विशेष अदालत ने रोक लगा दी है।
मुंबई, मिड-डे । महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को देखनेवाली मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरूवार को गायक अंकित तिवारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। अदालत ने गैर-जमानती वारंट पर रोक लगाते हुए सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अंकित तिवारी से अगली सुनवाई की तरीख यानि 4 मई को उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
दरअसल, ये मामला साल 2014 का है। तब अंकित तिवारी के खिलाफ अपनी कथित गर्लफ्रेंड से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। अंकित के खिलाफ तब भी गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। इस लड़की का आरोप है कि अंकित ने 2012 से 2013 के बीच उसके साथ कई बार बलात्कार किया। लड़की का आरोप है कि अंकित ने उन्हें अपनी बर्थडे पार्टी में खूब शराब पिलाकर बलात्कार किया। हालाकि अंकित का कहना है कि लड़की झूठ बोल रही है, उन्होंने कभी शराब पी ही नहीं है।
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पीडि़त लड़की का कहना है कि अंकित ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया। लेकिन शादी की बात करने पर वह उससे दूर हो गया। तब लड़की ने पुलिस में बलात्कार का मामला दर्ज कराया। इसके बाद अंकित तिवारी को पुलिस ने 8 मई 2014 को गिरफ्तार कर लिया था।
अब फिर अंकित के खिलाफ इस बलात्कार के मामले में गैर-जमानती वारंट जारी हुआ है। इस पर अंकित के वकील का कहना है कि कोर्ट से ठीक ढंग से बातचीत न होने के कारण यह वारंट जारी किया गया है।
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बता दें कि अंकित तिवारी के खिलाफ ये मामला मुंबई की विशेष महिला अदालत ने 25 अप्रैल को जारी किया है। हालांकि बॉम्बे हाइकोर्ट में पहले से ही अंकित पर बलात्कार का मामला चल रहा है।