'बाजीराव मस्तानी' को पुणे कोर्ट से मिली बड़ी राहत
पुणे कोर्ट ने संजय लीला भंसाली की पीरियड फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें फिल्म को बैन करने की मांग की गई थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म में मराठा शासक पेशवा बाजीराव से
मुंबई। पुणे कोर्ट ने संजय लीला भंसाली की पीरियड फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें फिल्म को बैन करने की मांग की गई थी।
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इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म में मराठा शासक पेशवा बाजीराव से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर और गलत तरीके से पेश किया गया है।
सीनीयर डिविजन के चीफ जज एस एस गुलहाने ने कहा, 'फिल्म सेंसर बोर्ड की अनुमति के बिना रिलीज नहीं हो सकती। अगर याची को फिल्म को लेकर कोई शिकायत है तो वो सीधे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 91 के तहत इसे नहीं सुलझाया जा सकता।'
18 दिसंबर को रिलीज होने जा रही 'बाजीराव मस्तानी' में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल्स में हैं।