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अदालत ने दिया मल्लिका शेरावत को जोरदार झटका

फिल्म 'डर्टी पॉलीटिक्स' के पोस्टर में तिरंगा छपी ड्रेस पहनकर राष्ट्रीय ध्वज और गाड़ी पर अशोक चक्र का अपमान करने की याचिका पर जवाब दायर

By Edited By: Published: Wed, 13 Aug 2014 10:06 AM (IST)Updated: Wed, 13 Aug 2014 10:33 AM (IST)
अदालत ने दिया मल्लिका शेरावत को जोरदार झटका

चंडीगढ़। फिल्म 'डर्टी पॉलीटिक्स' के पोस्टर में तिरंगा छपी ड्रेस पहनकर राष्ट्रीय ध्वज और गाड़ी पर अशोक चक्र का अपमान करने की याचिका पर जवाब दायर नहीं करने पर जिला अदालत ने अभिनेत्री मल्लिका शेरावत को एक्स पार्टी घोषित कर दिया। एक्‍स पार्टी का मतलब ये है कि अब मल्लिका इस मामले में अदालत में अपना पक्ष नहीं रख पाएंगी।

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मंगलवार को ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभिनेत्री मल्लिका शेरावत और फिल्म निर्माता-निर्देशक केसी बोकाडिय़ा के जवाब दायर न करने पर एक्स पार्टी घोषित कर दिया। अब मामले में एक्स पार्टी हुए दोनों अपना पक्ष नहीं रख सकेंगे। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टीफिकेट की तरफ से अदालत में अपना जवाब अदालत में दायर कर दिया गया।

जवाब में उन्होंने कहा कि डर्टी पॉलीटिक्स फिल्म की तरफ से किसी ने सर्टीफिकेट ही नहीं मांगा है। अगर फिल्म में तिरंगे का अपमान हो रहा है तो सिनेमैटोग्राफी एक्ट की धारा-5 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अदालत इस मामले में फिल्म अभिनेत्री मल्लिका शेरावत और फिल्म निर्माता-निर्देशक केसी बोकाडिय़ा को जवाब दायर करने के लिए 12 जून, 13 जून, 2 जुलाई और 4 अगस्त को नोटिस कर चुकी है लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। मामले में फिल्म के पोस्टर शहर में न लगने को लेकर प्रशासन और एसएसपी से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है।

शहर के सेक्टर 22 की सोनिया मट्टू ने तीन जून को दायर याचिका में कहा कि जोधपुर की भंवरी देवी हत्याकांड पर बनाई गई डर्टी पॉलीटिक्स फिल्म में मल्लिका शेरावत ने तिरंगे वाली ड्रेस पहनी हुई है। इसके अलावा पोस्टर में मल्लिका जिस गाड़ी पर बैठी है, उसके आगे अशोक चक्र लगा है। यह राष्‍ट्रीय ध्‍वज और अशोक चक्र का अपमान है। उन्होंने इस पोस्टर पर रोक लगाने या इसे संशोधित करने की मांग की है।

उन्होंने याचिका में प्रशासन और चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी से मांग की थी कि इस फिल्म का पोस्टर शहर न लगाने से रोक लगाई जाएं। 30 मई को भी मोहाली के एक वकील ने जिला अदालत में फिल्म पर रोक लगाने और अपराधिक मामला दर्ज करने के लिए अपराधिक याचिका दायर की गई थी।

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