अभिनेता सैफ के साथ कोर्ट के बाहर सुलह से कारोबारी का इन्कार
साल 2012 में ताज होटल के एक रेस्तरां में एनआरआई बिजनेसमैन से मारपीट करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बिजनेसमैन ने कोर्ट से बाहर सुलह करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सुलह करने की सलाह दी
मुंबई। साल 2012 में ताज होटल के एक रेस्तरां में एनआरआई बिजनेसमैन से मारपीट करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बिजनेसमैन ने कोर्ट से बाहर सुलह करने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सुलह करने की सलाह दी थी।
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लोक अभियोजक वाजिद शेख ने कहा, 'मैंने मध्यस्थ के समक्ष आवेदन पेश करते हुए बताया कि शिकायतकर्ता (इकबाल मीर शर्मा) मध्यस्थता नहीं, बल्कि मामले का ट्रायल आगे बढ़ाना चाहता है।'
शेख ने बताया कि मामले को अब एक ट्रायल कोर्ट को भेजा जाएगा। सैफ और उनके दो साथियों बिलाल अमरोही और शकील लड़क पर 22 फरवरी 2012 को ताज होटल के रेस्तरां में एनआरआई बिजनेसमैन शर्मा से मारपीट करने का आरोप है।
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शर्मा की शिकायत पर सैफ और उनके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने इन तीनों पर आइपीसी की धारा 325 और 34 के तहत आरोप तय किए हैं। उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया है।