राम गोपाल वर्मा पर 10 लाख का जुर्माना
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुपरहिट फिल्म शोले का रीमेक बनाने पर फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अदालत ने वर्मा को 50 हजार रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में भी जमा कराने के निर्देश दिए।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुपरहिट फिल्म शोले का रीमेक बनाने पर फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अदालत ने वर्मा को 50 हजार रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में भी जमा कराने के निर्देश दिए।
न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि फिल्म शोले के राइट सिप्पी ब्रदर्स व शोले मीडिया एंड इंटरटेनमेंट के पास है। राम गोपाल वर्मा व उनकी आरजीवी प्रोडक्शन कंपनी को इस बात की पूरी जानकारी थी। उन्होंने जानबूझकर बदनीयती से शोले फिल्म की रीमेक बनाई।
अदालत ने कहा कि रीमेक में सभी किरदार पुरानी हिट फिल्म शोले के ही रखे गए। ऐसे में यह मामला कॉपीराइट एक्ट का बनता है। पेश मामले में याची ने अदालत को बताया था कि उनकी फिल्म शोले 15 अगस्त, 1975 में रिलीज हुई थी।
30 नवंबर, 1999 को जीपी सिप्पी ने एक प्रेसवार्ता में शोले का रीमेक बनाने की घोषणा की थी। इसी बीच राम गोपाल वर्मा ने इस कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन कर राम गोपाल वर्मा की शोले बना दी। फिल्म में सभी किरदार शोले के समान ही रखे गए, इतना ही नहीं हेलेन द्वारा किए गए डांस को भी उर्मिला पर ज्यों का त्यों फिल्माया गया।