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MP Chunav 2018 राज्यमंत्री ललिता यादव के खिलाफ चुनाव याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

MP Chunav 2018 ललिता यादव के निर्वाचन को कांग्रेस प्रत्याशी रजनीश मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी।

By Hemant UpadhyayEdited By: Published: Wed, 14 Nov 2018 08:33 PM (IST)Updated: Wed, 14 Nov 2018 08:33 PM (IST)
MP Chunav 2018 राज्यमंत्री ललिता यादव के खिलाफ चुनाव याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
MP Chunav 2018 राज्यमंत्री ललिता यादव के खिलाफ चुनाव याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने राज्यमंत्री ललिता यादव के छतरपुर विधानसभा से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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विधानसभा चुनाव 2013 में छतरपुर विधानसभा से निर्वाचित भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव के निर्वाचन को कांग्रेस प्रत्याशी रजनीश मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया कि चुनाव में ललिता यादव ने अपने समाज की बैठक की और जाति के आधार पर वोट मांगे।

एक समुदाय विशेष के वोट लेने के लिए उन्होंने धर्मस्थल के निर्माण के लिए पैसे देने की बात की। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए चुनाव में दो डमी कैंडिडेट उतारे गए। डमी कैंडिडेटों को ललिता यादव ने आर्थिक मदद की।

इस मामले में ललिता यादव, रजनीश मिश्रा और आधा दर्जन गवाहों ने अपने साक्ष्य रिकॉर्ड कराए। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है। ललिता यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेन्द्र सिंह और रजनीश मिश्रा की ओर से हितेन्द्र सिंह ने पैरवी की।  


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