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अभिभावक भी किशोरों को बाइक या कार चलाने के लिए दे देते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना हुई तो खुद भी फंसेंगे
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अठारह वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को स्कूलों में बाइक या कार न लाने की मुख्य शिक्षा अधिकारी का आदेश सराहनीय तो है, बशर्ते यह आदेश राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में लागू हो। अक्सर देखा गया है कि किशोरों को उनके अभिभावक बाइक या कार चलाने को दे देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना हो गई तो खुद ही फंस जाएंगे। वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस अठारह साल की उम्र में बनता है। विद आउट गियर वाले दोपहिया वाहनों के लिए लाइसेंस धारक की उम्र सोलह साल तो निर्धारित है, लेकिन घरवाले भी इसे बनवाने में कोई जहमत नहीं उठाते। ऐसे में जम्मू के मुख्य शिक्षा अधिकारी का यह फैसला कि अगर अठारह वर्ष से कम छात्र स्कूल में बाइक लेकर आएगा तो उसे अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। अगर उसकी उम्र अठारह वर्ष से अधिक होगी तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाएगा। नि:संदेह इस फैसले से दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। अक्सर निजी स्कूलों में छात्र बाइक या कारों में आते हैं। उनमें से कुछ इसे स्टेटस सिंबल भी समझते हैं। उनके देखा-देखी अन्य छात्र भी उनकी नकल करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में सड़क हादसों वर्ष 2016 में मरने वाले युवाओं की संख्या जम्मू जिले में 80 के करीब रही, जबकि पूरे संभाग में करीब छह सौ लोगों की जान गई। इनमें युवाओं की संख्या दो सौ चालीस के करीब रही। दुर्घटनाओं का मुख्य कारण तेज रफ्तार से वाहन चलाना सामने आया। बेहतर होगा कि सरकार इस आदेश को राज्य के सभी निजी व सरकारी स्कूलों में भी लागू करे ताकि सड़क हादसों में कमी आए और स्कूलों में भी अनुशासन बना रहे। सभी छात्र खुद को बराबर समझेंगे। शिक्षा विभाग के इस फैसले पर ट्रैफिक विभाग को भी चाहिए कि वे स्कूल प्रबंधन से सहयोग करें और इस आदेश को सख्ती से लागू करवाएं। जहां तक संभव हो ट्रैफिक विभाग को स्कूल प्रबंधन से मिलकर स्कूलों में छात्रों को यातायात नियमों के बारे जागरूक किया जाए। उन्हें यह समझाया जाए कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सरकार ने एक उम्र निर्धारित की है, अगर इसका उल्लघंन होगा तो वे किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसमें अभिभावकों को भी शामिल किया जाए तो उन्हीं की भलाई है।

[ स्थानीय संपादकीय : जम्मू-कश्मीर ]