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शेल्टर होम छोड़ने के बाद पापा के साथ घर में रहेगी दुष्‍कर्म पीड़िता

सगे भाई के हवस का शिकार बनने के बाद से शेल्टर होम में रह रही 16 वर्षीय किशोरी की कस्टडी को दिल्ली हाईकोर्ट ने उसके पिता को सौंप दिया है। इसके साथ ही अदालत ने एक वेल्फेयर ऑफिसर की भी नियुक्त किया है, जो बच्ची के भले के लिए सही

By Ramesh MishraEdited By: Published: Mon, 12 Oct 2015 11:01 AM (IST)Updated: Tue, 13 Oct 2015 08:41 PM (IST)
शेल्टर होम छोड़ने के बाद पापा के साथ घर में रहेगी दुष्‍कर्म पीड़िता

नई दिल्ली। सगे भाई के हवस का शिकार बनने के बाद पीडि़ता को कस्टडी देने से पहले अदालत ने किशोरी से पूछा कि वह अपने पिता के साथ जाने को तैयार है या नहीं। इस पर पीडि़ता ने अपनी सहमति जताई। इससे पहले पिता ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी कि वह दिल्ली सरकार को यह आदेश दे कि शेल्टर होम में रह रही उनकी बेटी की कस्टडी उन्हें सौंप दे।

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हवस का शिकार बनने के बाद से शेल्टर होम में रह रही 16 वर्षीय किशोरी की कस्टडी को दिल्ली हाईकोर्ट ने उसके पिता को सौंप दिया है। इसके साथ ही अदालत ने एक वेल्फेयर ऑफिसर की भी नियुक्त किया है, जो बच्ची के भले के लिए सही निर्णय लेगा।

अमूमन वेल्फेयर ऑफिसर की नियुक्ति माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद के दौरान बच्चों के हित के लिए सही निर्णय लेने के लिए अदालत द्वारा की जाती है। जस्टिस जीएस सिस्तानी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा की पीठ ने कहा कि आज से किशोरी की कस्टडी उसके पिता को दी जाती है।

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सोमी हरशन को बच्ची का वेल्फेयर ऑफिसर नियुक्त किया जाता। हरशन को यह आदेश दिया गया कि वह हाई कोर्ट की लीगल एड सोसायटी से संपर्क करे और बच्चे को कानूनी मदद दिलाने के लिए कदम उठाए। साथ ही चाणक्यपुरी थाने की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआइ) को यह आदेश दिया गया कि वह दो माह तक हर 15 दिन में पीडि़ता के घर जाए और यह सुनिश्चित करे कि उसे घर में किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। इस बात की जानकारी एएसआइ थाने के एसएचओ को भी दें।

किशोरी ने मार्च में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उसने भाई द्वारा दुष्कर्म करने की बात कही थी। इसके बाद से ही बच्ची चाइल्ड शेल्टर होम में रह रही थी। मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए अपने बयान में किशोरी ने कहा था कि वह अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। वह शेल्टर होम में खुश है।


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