हरियाणा के पूर्व विस स्पीकर सतबीर कादियान को सात साल की सजा
विशेष सीबीआइ अदालत ने हरियाणा के पूर्व विस स्पीकर सतबीर कादियान को सात साल की सजा और 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। इफकोके रेट इंटरेस्ट घोटाले में दोषी ठहराए गए हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर इनेलो नेता सतबीर कादियान सहित 5 आरोपियों की सजा पर फैसला आ गया। आज दिल्ली के कड़कड़डूमा की विशेष सीबीआइ अदालत ने हरियाणा के पूर्व विस स्पीकर सतबीर कादियान को सात साल की सजा और 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में तीन सह आरोपियों को भी सात साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है। इसी मामले में एक अन्य दोषी को 84 वर्ष उम्र को देखते रियायत देते हुए 2 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगा है।
पिछली सुनवाई में सीबीआइ ने तर्क रखा कि चार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामले में दोषियों पर नरमी बरतने से समाज में गलत संदेश जाएगा, इसलिए इन्हें उम्र कैद या कम से कम 10 साल की सजा दी जाए। साथ ही सुनवाई के दौरान सीबीआई के खर्च हुए करीब 60 से 70 लाख रुपये भी इन्हीं से वसूले जाएं।
पूर्व विस स्पीकर सतबीर कादियान को सुनाई जाएगी सजा
हालांकि अब तक चली 250 सुनवाई के बाद पहली बार जब कोर्ट में यह बताया गया था कि कादियान हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके हैं और इफको में तैनाती एक राजनीतिक नियुक्ति थी की प्रशासनिक, इस पर न्यायधीश चौंके और कहा कि अब तक इन तथ्यों का उल्लेख कभी नहीं किया गया।