दिनेश मोहनिया की जमानत याचिका खारिज, 11 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। महिला के साथ बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को जमानत नहीं मिली है। साकेत कोर्ट ने मोहनिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है।
Saket Court dismisses bail plea of AAP MLA Dinesh Mohaniya, who was charged with assault.
— ANI (@ANI_news) June 27, 2016
Delhi's Saket court extends judicial custody of AAP MLA Dinesh Mohaniya till July 11
— ANI (@ANI_news) June 27, 2016
बता दें कि दिल्ली के संगम विहार से आप विधायक दिनेश मोहनिया को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से ही गिरफ्तार कर लिया था। मोहनिया ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि गिरफ्तार करने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया जबकि पुलिस ने उनके इस आरोप को निराधार बताया था।
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बुजुर्ग ने कहा- मोहनिया ने पीटा
दिनेश मोहनिया पर महिला के साथ मारपीट का आरोप है। इसके अलावा 60 साल के बुजुर्ग ने भी आप विधायक दिनेश मोहनिया पर मारपीट का आरोप लगाया था। पीड़ित शख्स का कहना है कि विधायक दिनेश मोहनिया के साथ आए कार्यकर्ताओं ने उनका हाथ मरोड़ दिया। इसके बाद 60 साल के पीड़ित शख्स राकेश ने पुलिस को सूचना दी और आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
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पुलिस पर लगा गुंडागर्दी का आरोप
बता दें कि हाल के दिनों में दिनेश मोहनिया पर एफआईआर दर्ज होने का यह दूसरा मामला है। जिस समय पुलिस ने आप विधायक दिनेश मोहनिया को गिरफ्तार किया उस वक्त मोहनिया ने मीडिया के सामने पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप भी लगाया था।
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दिल्ली पुलिस ने आप विधायक दिनेश मोहनिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354 बी के तहत मामला दर्ज किया है।