दिल्ली HC: 22 अगस्त तक फीस वृद्धि का प्रस्ताव तैयार करें निजी स्कूल
हाई कोर्ट ने राजधानी के निजी स्कूलों को 22 अगस्त तक फीस बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव तैयार करने का सशर्त समय प्रदान किया है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। हाई कोर्ट ने राजधानी के निजी स्कूलों को 22 अगस्त तक फीस बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव तैयार करने का सशर्त समय प्रदान किया है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की पीठ ने अपने आदेश मेंं कहा है कि इस दौरान कोई भी स्कूल फीस नहींं बढ़ाएगा और न ही अभिभावकोंं से अधिक फीस वसूली जाएगी।
पेश मामले मेंं करीब 450 स्कूलोंं का नेतृत्व करने वाली निजी स्कूलोंं की एक्शन कमेटी ने याचिका दायर कर प्रस्ताव तैयार करने के लिए तीन माह का समय देने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने इतना लंबा समय देने से इन्कार कर दिया। इससे पूर्व निजी स्कूलोंं को अपना प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया था।
दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि यदि अधिक समय प्रदान किया गया तो बिना कारण अभिभावक व बच्चे परेशान होंगे। स्कूल प्रशासन मामले को लटकाने के लिए समय देने की मांग कर रहे हैंं। अदालत ने स्कूलोंं के उस तर्क को भी खारिज कर दिया कि वर्तमान में उनके खाते पूरी तरह से तैयार नहींं हैं और शिक्षा निदेशालय की अनुमति बिना फीस बढ़ाने के खिलाफ उनकी याचिका 26 जुलाई को खारिज हुई है।
अदालत ने कहा कि रिकार्ड तैयार करने मेंं कितना समय लगता है आप के खाते तैयार होने चाहिए। यदि आप उचित समय मेंं रिकार्ड पेश करते हैं तो सरकार भी आपके तर्क पर विचार करेगी। गौरतलब है कि गत 19 जनवरी को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि गैर सहायता प्राप्त स्कूल दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की अनुमति के बिना फीस मेंं वृद्धि नहींं कर सकते।