नवीन ¨जदल को मिली विदेश जाने की इजाजत
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले से
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े एक मामले में आरोपी उद्योगपति नवीन ¨जदल को विदेश यात्रा की इजाजत दे दी है। विशेष जज भरत पराशर ने उन्हें सशर्त 24 फरवरी से एक मार्च तक ओमान, यूएई व ईरान जाने की अनुमति प्रदान की। पेश मामले में नवीन ¨जदल के अलावा पूर्व केन्द्रीय कोयला राज्य मंत्री दसारी नरायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व अन्य पर भी आरोप हैं।
वहीं, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में न्यायाधीश ने आधुनिक कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड व उसके दो निदेशक निर्मल कुमार अग्रवाल, महेश कुमार अग्रवाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कंपनी और उसके निदेशकों पर ओडिशा के पत्रपारा में गलत तरीके से कोल ब्लॉक हासिल करने के लिए धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र व जालसाजी की धाराओं में आरोप तय किए गए हैं।