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हाई कोर्ट के फैसले को अपने हक में मान रही दिल्ली सरकार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : अनियमित कॉलोनियों को लेकर केंद्र को दिए गए हाई कोर्ट के आदेश को दिल्ली सरक

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Feb 2017 10:41 PM (IST)Updated: Wed, 22 Feb 2017 10:41 PM (IST)
हाई कोर्ट के फैसले को अपने हक में मान रही दिल्ली सरकार
हाई कोर्ट के फैसले को अपने हक में मान रही दिल्ली सरकार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : अनियमित कॉलोनियों को लेकर केंद्र को दिए गए हाई कोर्ट के आदेश को दिल्ली सरकार अपने हक में मान रही है। सरकार का कहना है कि वह इन कॉलोनियों को नियमित कराने के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है। अदालत के रुख से उसे बल मिला है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की दिल्ली सरकार की योजना को नवंबर 2015 से केंद्र सरकार ने लटका रखा है।

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दिल्ली की 1639 अनधिकृत कॉलोनियों में 40 लाख से भी अधिक लोग रह रहे हैं। इन्हें नियमित करने का मुद्दा कांग्रेस के शासन काल से उठता रहा है। वर्ष 2008 से अब तक कई बार इन कॉलोनियों को नियमित करने की बात हुई। शीला दीक्षित की सरकार के समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 1400 से अधिक कॉलोनियों को पास करने के लिए प्रोविजनल सार्टिफिकेट भी दिया था, लेकिन कॉलोनियां पास नहीं हो सकीं। वर्ष 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप ने भी इन्हें नियमित करने का मुद्दा उठाया था। सत्ता में आने के बाद आप सरकार ने भी इसके लिए हाथ-पैर मारे थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। कुछ माह पहले केंद्र सरकार ने सभी कॉलोनियों का सर्वे कराकर प्रत्येक मकान का नक्शा केंद्र के पास जमाकर कराने का निर्देश दिए थे। दिल्ली सरकार मान रही है कि इस तरह की शर्त केंद्र ने काम को लटकाने के लिए लगाई है। इसके विरोध में दिल्ली सरकार अदालत चली गई थी।


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