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दिल्ली सरकार का एलान, 13 से 17 नवंबर तक लागू रहेगा ODD-EVEN फॉर्मूला

ऑड-इवन नियम में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक का वक्त भी तय किया गया है।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 09 Nov 2017 07:53 AM (IST)Updated: Fri, 10 Nov 2017 03:20 PM (IST)
दिल्ली सरकार का एलान, 13 से 17 नवंबर तक लागू रहेगा ODD-EVEN फॉर्मूला
दिल्ली सरकार का एलान, 13 से 17 नवंबर तक लागू रहेगा ODD-EVEN फॉर्मूला

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली-एनसीआर में हवा में प्रदूषण की मात्रा खतरनाक स्तर पर है और इसमें अगले दो दिनों तक राहत की गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है। एेसे में देर से जागी दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में ऑड-इवन फॉर्मूले को 13 से 17 नवंबर तक लागू किया जाएगा। इसके बारे में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पत्रकार वार्ता कर इस बारे में जानकारी दी। 

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दिल्ली में तीसरी बार लगेगा ऑड-इवन, जानें खास बातें 

-13 नवंबर से 17 नवंबर तक लागू रहेगा ऑड-इवन

- 5 दिनों के लिए इस बार लागू रहेगा ऑड-इवन

-सीएनजी  और दोपहिया वाहनों को रहेगी छूट

-DMRC 100 छोटी बसें मुहैया कराएगा।

-दिल्ली परिवहन निगम प्राइवेट ठेकेदारों से पांच दिनों के लिए 500 बसें लेगा।

- कल दोपहर दो बजे के बाद से आइजीएल सीएनजी स्टेशनों से स्टीकर देना प्रारंभ करेगा।

- पिछले साल दो बार लागू हुआ था ऑड-इवन

-पहली बार 1 जनवरी 2016 से 15 जनवरी 2016 तक

-दूसरी बार 15 अप्रैल 2016 से 30 अप्रैल 2016 तक

-पिछले दो ऑड इवन में two-wheeler शामिल नहीं थे

-इस बार भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमजोर स्थिति बड़ी चुनौती होगी

पूर्व की तरह इस बार भी कुछ वर्गों और पदों को छूट देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। महिलाओं को छूट दिए जाने के प्रस्ताव पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है। कुल मिलाकर दर्जनभर से अधिक वर्गों-पदों को इस योजना में छूट दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस योजना में छूट नहीं लेंगे।

सभी दुपहिया वाहनों, सीएनजी वाहन, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन, महिलाएं और कुछ अहम संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को इस व्यवस्था में छूट दिए जाने की योजना है।

छूट का फायदा ये सभी उठा सकेंगे

दोपहिया वाहन - सीएनजी वाहन - इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहन - महिला चालक - राष्ट्रपति - उपराष्ट्रपति - प्रधानमंत्री - लोकसभा स्पीकर - राज्यसभा के डेप्युटी स्पीकर - राज्यों के राज्यपाल/लेफ्टिनेंट गर्वनर - सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सिवाय दिल्ली के मुख्यमंत्री के।

इन्हें भी मिलेगी छूट

सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जज - एनर्जी वाहन, ऐम्बुलेंस, दमकल, अस्पताल की गाड़ियां, जेल के वाहन, जांच एजेंसियों की गाड़ियां - अर्धसैनिक बलों के वाहन, रक्षा मंत्रालय के वाहन, पायलट व सुरक्षाकर्मी - एसपीजी के वाहन - दूतावास नंबरप्लेट की गाड़ियां - अस्पताल में आपातकालीन सेवा के लिए जाने वाले लोग, लेकिन इन्हें सबूत दिखाना होगा। - शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के वाहनों को भी इस योजना से छूट मिलेगी।

बाहर की गाड़ियां भी होंगी दायरे में

बाहर से दिल्ली आने वाली गाड़ियों पर भी यह योजना लागू होगी। जो गाड़ी एनसीआर से दिल्ली आती हैं, उन्हें भी इस योजना के दायरे में लाया गया है। बहुत से लोग गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद जैसे शहरों में काम करने जाते हैं और कार चलाते हैं। उन लोगों को इस योजना का पालन करना होगा। सार्वजनिक परिवहन को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों पर यह फैसला लागू होगा।

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13 नवंबर से लागू होने वाले ऑड-इवन फॉर्मूले के लागू होने में अभी पांच दिन बाकी हैं। इसके तहत मैथ्स की भाषा में 1,3,5,7 औऱ 9 को ऑड नंबर कहते हैं। इसी तरह 2,4,6,8 और 0 को इवन नंबर कहा जाता है।

यह ऑड-इवेन फॉर्मूला

ऑड-इवन फॉर्मूले के तहत एक दिन छोड़कर गाड़ी चलाने वाले नियम के मुताबिक, अब गाड़ियां तारीख के हिसाब से दौड़ेंगीं। 

इसके तहत अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड (1,3,5,7,9) है तो आप महीने की 1, 3, 5, 7, 9, 11,13 और 15 तारीख को ही गाड़ी चला पाएंगे, क्योंकि इन तारीखों में ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी।

इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर इवेन (2,4,6,8,0) है तो आप महीने की 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तारीख को ही गाड़ी निकाल पाएंगे, क्योंकि इन तारीखों में इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी।

क्या होगा टाइम पीरियड

ऑड-इवन नियम में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक का वक्त भी तय किया गया है। यानी सुबह 8 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद ऑड और ईवन दोनों नंबरों वाली गाड़ियां चलाई जा सकती हैं।

13-17 नवंबर तक पांच दिन लागू होगा ODD-EVEN

बृहस्पतिवार दोपहर को एक कार्यक्रम में वहीं इससे पहले दिल्‍ली में जहरीली गैस के बढ़़ते असर पर मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सरकार जल्‍द ऑड ईवन पर फैसला लेगी।

वहीं, इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में बृहस्पतिवार सुबह प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें NGT ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और पड़ोसी राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। बताया जा रहा है कि फटकार के बाद अब ऑड इवन पर बड़ा फैसला लिया है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार 13 नवंबर से 17 नवंबर तक ऑड इवन लागू कर सकती है। यह ऑड इवन का तीसरा चरण होगा।

वहीं, प्रदूषण के स्तर को देखते हुए बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक की। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें ऑड-इवन लागू करने का अहम कदम भी शामिल है। 

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दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण को कम करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज अहम बैठक की। बैठक में उपराज्यपाल ने परिवहन विभाग से राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर से ऑड-ईवन स्कीम की तैयारी शुरू करने की सिफारिश की है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए एलजी ने इसे दोबारा से लागू करने को कहा है।

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जानें एलजी के फैसले

1. दिल्ली में सभी प्रकार के सिविल कंस्ट्रक्शन पर तुरंत रोक लगेगी।

2. इसके अलावा ट्रकों की एंट्री पर भी बैन भी लगा दिया गया है।

3. डीएमआरसी को मेट्रो और परिवहन विभाग को डीटीसी की बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का आदेश।

4. नगर निगम, DDA और DMRC पार्किंग फीस को चार गुना बढ़ाएं, ताकि लोगों में गाड़ियों से चलने की प्रवृत्ति कम हो सके।

5. इलेक्ट्रॉनिक जनरेटरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा गया है। 

6. डीडीए, नगर निगम और एसडीएम को खुले में कूड़ा जलाने वालों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया गया है।

7. तीनों नगर निगमों को सड़कों की सफाई और सड़कों पर पानी के छिड़काव करने का आदेश दिया है।

8. गाड़ियों को सड़क पर आने से रोकने के लिए पार्किंग चार्ज में चार गुना से ज्यादा का इजाफा कर दिया गया है।


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