हरियाणा की मशहूर गायिका सपना चौधरी को चंडीगढ़ हाईकोर्ट से राहत
हरियाणा की मशहूर रागनी गायिका व नृत्यांगना सपना चौधरी द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत की याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली।
गुड़गांव (जेएनएन)। रागनी गायिका व नृत्यांगना सपना चौधरी द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत की याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली। सपना के खिलाफ 'निगाहें' संगठन के अध्यक्ष सतपाल तंवर ने सेक्टर-29 थाने में रागनी के दौरान गाने में जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज करा रखा है।
गौरतलब है कि हरियाणा की जानी-मानी सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने चार सितंबर को दिल्ली में अपने घर पर जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया पर अपने चरित्र को लेकर उड़ रही अफवाहों से आहत होकर सपना ने ये खौफनाक कदम उठाया था।
सुसाइड करने से पहले सपना ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने सतपाल तंवर नामक शख्स पर उसे बदनाम करने की बात कही थी। साथ ही उसने सुसाइड नोट में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी इंसाफ की गुहार लगाई थी।
यहां पर बता दें कि 17 फरवरी, 2016 को सपना ने गुड़गांव के चकरपुर गांव में एक रागनी गाई थी, जिसको लेकर खासा विवाद हुआ था। सतपाल तंवर नाम के व्यक्ति ने सपना के खिलाफ गुड़गांव के सेक्टर-29 थाने में एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से फेसबुक पर सपना के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया।
सपना ने अपने सुसाइड नोट में इस वाक्ये का जिक्र करते हुए लिखा कि पिछले काफी समय से फेसबुक पर उन्हें गालियां दी जा रही थी। उनकी प्रोफाइल पर भद्दे-भद्दे कमेंट किए जा रहे थे। उनके चरित्र पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। इसी के चलते सपना बीते कई माह से परेशान थीं। सपना के परिजनों ने भी सतपाल तंवर को इस घटना का जिम्मेदार बताया था।