पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने के मामले में HC में सुनवाई आज
दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका में सीआईसी के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की मार्कशीट को सार्वजनिक करने को सही बताया गया है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने संबंधी केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को चुनौती दिए जाने के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका में सीआईसी के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की मार्कशीट को सार्वजनिक करने को सही बताया गया है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस बारे में सम्बंधित विभाग से जानकारी मांग सकता है। मार्कशीट के बारे में जानकारी दी जा सकती है, क्योंकि वह प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। नीरज कुमार नामक शख्स ने पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की है।
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आपको बता दें कि सीआईसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को वर्ष 1978 में बीए डिग्री पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया था। यूनिवर्सिटी के अनुसार, इसी साल पीएम नरेंद्र मोदी ने यह परीक्षा पास की थी।
दरअसल, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश एएसजी तुषार मेहता ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि यूनिवर्सिटी इस तरह तीसरे पक्ष की डिग्री का ब्योरा बाहरी व्यक्ति को नहीं दे सकतीी, क्योंकि तीसरे पक्ष को लेकर एक जिम्मेदारी बनती है।