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जेटली मानहानि मामले में केजरीवाल को नहीं मिली राहत, HC ने खारिज की याचिका

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कहा कि इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक कार्यवाही का मामला चलता रहे।

By Amit MishraEdited By: Published: Wed, 19 Oct 2016 05:28 PM (IST)Updated: Thu, 20 Oct 2016 07:35 AM (IST)
जेटली मानहानि मामले में केजरीवाल को नहीं मिली राहत, HC ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली [जेएनएन]। अरविंद केजरीवाल को अरुण जेटली मानहानि केस में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई के मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक कार्रवाई का मामला चलता रहे।

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बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कहा था कि क्रिमिनल केस और सिविल केस साथ-साथ नहीं चल सकते और चूंकी दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल केस चल रहा है इसलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले पर रोक लगनी चाहिए।

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25 जुलाई को हाई कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने 19 मई के पटियाला कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट में मामले की सुनवाई तब तक टालने से इनकार किया गया है, जब तक हाई कोर्ट 10 करोड़ के सिविल मानहानि मामले में कोई फैसला नहीं सुनाता है।

सीएम केजरीवाल और पांच आप नेताओं के खिलाफ ये दोनों ही याचिकाएं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दायर की है। मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा आप नेता कुमार विश्वास, आशुतोष, राघव चड्ढा, संजय सिंह और दीपक वाजपेयी आरोपी हैं।


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