आरोपी बेकसूर है या बांग्लादेशी, एक मई को कोर्ट करेगा सुनवाई
पुलिस ने जिस पर चोर ही नही बांग्लादेशी होना का आरोप लगाया है, वह खुद को बेकसूर बता रहा है।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली: पुलिस ने जिस पर चोर ही नही बांग्लादेशी होना का आरोप लगाया है, वह खुद को बेकसूर बता रहा है। पुलिस ने जहां कोर्ट मे अपनी दलीले पेश की, वही आरोपी उमर अली (19) ने कोर्ट मे याचिका दायर कर गलत कार्रवाई किए जाने की दलील दी। आरोपी बेकसूर है बांग्लादेशी इसको लेकर कोर्ट एक मई को सुनवाई करेगी।
आरोपी को पुलिस ने एक मोबाइल चोरी के मामले की तफ्तीश के दौरान पकड़ा था। उमर को साकेत कोर्ट मे पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट मे जो रिपोर्ट पेश की है, उसके अनुसार, मोबाइल चोरी की वारदात मे आरोपी से पूछताछ की गई थी। इसी दौरान पाया गया कि वह बांग्लादेशी है। कागजात आदि की जांच की गई, जो पूरे नही पाए गए हैं। दोनो मामलो के लिए आरोपी की हिरासत दी जाए।
वही, अपने बचाव मे उमर अली (19) ने कहा कि वह जंगपुरा मे अपने परिवार के साथ रहता है। कुछ समय से वह अनुबंध पर एमसीडी मे बतौर सफाईकर्मी काम कर रहा है। पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता फाहत खान ने कहा कि कुछ समय पूर्व एक मोबाइल चोरी का मामला संबंधित थाना क्षेत्र मे दर्ज किया गया था। जिस व्यक्ति का मोबाइल चोरी हुआ उसने कहा कि आरोपी ने काली टी-शर्ट पहन रखी थी। वारदात वही हुई जहां उनका मुवक्किल काम करता है। सिर्फ शक के आधार पर पुलिस द्वारा उमर को हिरासत मे लिया गया है। कोर्ट ने उमर को एक मई तक पुलिस हिरासत मे भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी।