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DDCA भ्रष्टाचारः वित्त मंत्री के खिलाफ CBI जांच की मांग HC से खारिज

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पहले ही सीबीआइ इस मामले को देख रही है, इसलिए वह जांच में दखल नहीं दे सकते। साथ ही कोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि यह प्रीमेच्योर है।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 09 Feb 2016 12:09 PM (IST)Updated: Wed, 10 Feb 2016 07:47 AM (IST)
DDCA भ्रष्टाचारः वित्त मंत्री के खिलाफ CBI जांच की मांग HC से खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर कीर्ति आजाद और बिशन सिंह बेदी समेत अन्य क्रिकेटरों की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें डीडीसीए में भ्रष्टाचार को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली की संलिप्तता की सीबीआइ या फिर न्यायिक जांच की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि डीडीसीए में बतौर पदाधिकारी रहने के दौरान अरुण जेटली भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं।

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कोर्ट ने याचिका को बताया 'प्रीमेच्योर'

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पहले ही सीबीआइ इस मामले को देख रही है, इसलिए वह जांच में दखल नहीं दे सकते। साथ ही कोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि यह प्रीमेच्योर है।

कोर्ट ने कहा कि कोर्ट मॉनिटर्ड इनवेस्टिगेशन महज इसलिए नहीं हो सकती, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री का नाम इसमें है। ऐसी जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए।

जेठमलानी बोले, डीडीसीए में हुआ भ्रष्टाचार

इस पर वरिष्ठ वकील राम झेठमलानी क्रिकेटरों की ओर से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि पिछले कुछ सालों से हर चीज में डीडीसीए ने भ्रष्टाचार किया है। चाहे सीट बनाने का काम हो या फिर स्टेडियम के नवीनीकरण का। आडिडर की रिपोर्ट और तमाम रिपोर्ट भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है।

वहीं, सरकार का कहना था कि आरोप जो लगाए गए हैं वह बिना किसी तथ्य के हैं। याचिका की बातों पर नोटिस जारी ही नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पालिसी को चुनौती नहीं दी गई है।


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