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POCSO मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद को जारी किया नोटिस

एक अनूठे और महत्वपूर्ण मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय को ही नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने दक्षिण दिल्ली में बाल यौन शोषण अधिनियम के तहत विशेष अदालत के काम करने के मुद्दे पर खुद को एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

By Amit MishraEdited By: Published: Mon, 17 Aug 2015 03:44 PM (IST)Updated: Mon, 17 Aug 2015 05:17 PM (IST)
POCSO मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। एक अनूठे और महत्वपूर्ण मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय को ही नोटिस जारी कर किया। हाईकोर्ट ने दक्षिण दिल्ली में बाल यौन शोषण अधिनियम के तहत विशेष अदालत के काम करने के मुद्दे पर खुद को एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

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दिल्ली हाईकोर्ट की विशेष अदालत दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए उस प्रशासनिक आदेश पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बाल यौन अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत को भंग कर दिया गया। यह अदालत बाल योन शोषण के मामले की सुनवाई के लिए थी।

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि (POCSO) अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के फैसले पर गठित विशेष अदालत का हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के खिलाफ है। याचिका में विशेष अदालतों में मामलों के वितरण को लेकर भी विरोध जताया गया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामले बढ़े हैं और ऐसे में विशेष अदालत का उन्मूलन बड़ी कठिनाई का कारण बन सकता है।


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