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हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सार्वजनिक नहीं होगी स्मृति ईरानी की मार्कशीट

किसी भी छात्र की मार्कशीट उनकी अपनी निजी चीज है, जिसको उस छात्र की इजाजत के बगैर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

By Amit MishraEdited By: Published: Tue, 21 Feb 2017 04:45 PM (IST)Updated: Wed, 22 Feb 2017 09:34 AM (IST)
हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सार्वजनिक नहीं होगी स्मृति ईरानी की मार्कशीट
हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सार्वजनिक नहीं होगी स्मृति ईरानी की मार्कशीट

नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली हाई कोर्ट ने कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर सीईसी के दिए आदेश पर स्टे लगा दिया है। सीआईसी ने पिछले महीने अपने एक आदेश मे कहा था कि कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट को सार्वजनिक किया जा सकता है।

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CBSE बोर्ड की तरफ से हाई कोर्ट मे याचिका लगाई गई थी कि किसी की भी मार्कशीट को सार्वजानिक करने का फैसला उसकी निजता को भंग करने जैसा है और किसी भी छात्र की मार्कशीट उनकी अपनी निजी चीज है, जिसको उस छात्र की इजाजत के बगैर सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

स्मृति ईरानी की ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहले ही याचिका खारिज कर चुका है।सीआईसी के नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की लगायी गई एक याचिका पर भी हाई कोर्ट स्टे लगा चुका है।

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