काजमी की याचिका पर अदालत में फैसला सुरक्षित
जासं, नई दिल्ली : इजरायली दूतावास कार विस्फोट मामले में आरोपी पत्रकार सैयद मोहम्मद अहमद काजमी की ओर से निचली अदालत के एक फैसले के खिलाफ दायर अर्जी पर तीसहजारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएस राठी ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। काजमी ने मुख्य महानगर दंडाधिकारी की ओर से उसके मामले में जांच की अवधि बढ़ाने के फैसले के खिलाफ सत्र अदालत में अर्जी दायर की थी। अदालत ने उस अर्जी पर अपना फैसला सुनाने के लिए मंगलवार का दिन तय किया है।
गौरतलब है कि इजरायली दूतावास कार विस्फोट मामले में काजमी को 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की जांच के लिए 90 दिन की अवधि तय की गई थी, मगर 25 जून को अवधि समाप्त होने के बाद स्पेशल सेल ने अदालत से जांच की अवधि 90 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। मुख्य महानगर दंडाधिकारी विनोद यादव ने पुलिस की अपील को मंजूर करते हुए जांच की अवधि 90 दिन बढ़ा दी थी। इस फैसले को काजमी ने सत्र अदालत में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उन्हें इस मामले में पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और यह फैसला न्यायसंगत नहीं है।
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