सुरेश कलमाड़ी पर क्या हैं आरोप
By Edited By: Published: Thu, 19 Jan 2012 08:56 PM (IST)Updated: Thu, 19 Jan 2012 08:56 PM (IST)
नई दिल्ली, जासं: सुरेश कलमाड़ी समेत अन्य के खिलाफ बीते साल 20 मई को सीबीआइ ने आरोप-पत्र दायर किया था। जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा-120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 420 (धोखाधड़ी), 467 (दस्तावेज धोखाधड़ी करके तैयार करना), 468 (गलत दस्तावेज को असली बताकर पेश करना), 471 (इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का इस्तेमाल करके गलत दस्तावेज तैयार करना) के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा-13(1) (डी), 13 (2) के तहत आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। अभी कलमाड़ी पर कोर्ट में इन धाराओं के तहत आरोप तय नहीं किए गए हैं। आगामी एक फरवरी से पटियाला हाउस के विशेष सीबीआइ जज तलवंत सिंह की अदालत में आरोप पत्र पर सुनवाई शुरू होगी।
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