सुरेश कलमाड़ी ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता : राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआइ को नोटिस जारी कर 6 जनवरी तक जवाब मांगा है। राष्ट्रमंडल खेल आयोजन घोटाले के आरोप में कलमाड़ी बीते चार मई से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने याचिका में सुप्रीम कोर्ट की उस व्यवस्था का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया कि जमानत नियम होना चाहिए, जबकि जेल एक अपवाद।
कलमाड़ी के वकील ने कहा कि उनकी हिरासत की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि सीबीआइ ने बीते तीन नवंबर को ही निचली अदालत को सूचित किया है कि इस मामले में उसकी जाच पूरी हो गई है। राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील सुशील कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल 26 अप्रैल से हिरासत और चार मई से तिहाड़ जेल में हैं। आरोपपत्र भी दायर किया जा चुका है। इस मामले की सुनवाई में लंबा समय लगेगा, क्योंकि विदेशी कंपनी स्विस टाइमिंग ओमेगा भी एक आरोपी है और वह अभी तक अदालत में पेश नहीं हुई है। वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया छह जनवरी से पहले दिसंबर माह में ही जमानत पर सुनवाई कर ली जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें 2जी मामले में कॉरपोरेट जगत के अधिकारियों को जमानत देने के दौरान जमानत को नियम और जेल को अपवाद बताया गया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। कलमाड़ी पर स्विस फर्म से 141 करोड़ में टाइम स्कोरिंग रिजल्ट (टीएसआर) खरीदने में 95 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है।
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