Move to Jagran APP

344 एफडीसी दवाओं पर लगा प्रतिबंध रद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। बृहस्पतिवार को न्यायमू

By Edited By: Published: Thu, 01 Dec 2016 08:43 PM (IST)Updated: Thu, 01 Dec 2016 08:43 PM (IST)
344 एफडीसी दवाओं पर लगा प्रतिबंध रद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

loksabha election banner

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने कोरेक्स कफ सिरप, विक्स एक्शन 500 व अन्य कई नामी एंटिबायोटिक दवाइयों समेत 344 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं को प्रतिबंधित करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले को रद कर दिया।

अपने फैसले में अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल्दबाजी व बड़े ही बेतरतीब ढंग से दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का यह कदम उठाया। सरकार ने औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह निर्णय नहीं किया। ऐसे में केंद्र सरकार के 10 मार्च 2016 के प्रतिबंध लगाने संबंधी फैसले को खारिज किया जाता है।

अदालत ने कहा कि सरकार की अधिसूचना से यह पता नहीं चलता कि यह निर्णय लेना तब बहुत जरूरी क्यों था। अदालत ने स्पष्ट करते हुए कहा कि औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम की धारा 26-ए में निहित शक्ति का इस्तेमाल तब तक जनहित में नहीं किया जा सकता, जब तक कि ये उपभोक्ताओं के लिए किसी तरह का खतरा उत्पन्न न करे।

अदालत में अधिसूचना के खिलाफ फाइजर, ग्लेनमार्क, प्रोक्टर एंड गैंबल, सिप्ला, एलेमबिकस, अबोट्स व अन्य कुछ नामी कंपनियों समेत विभिन्न समूहों द्वारा 454 याचिकाएं दायर की गई थीं। सभी ने अधिसूचना रद करने का आग्रह किया था। अदालत ने सभी को स्वीकार किया है।

अदालत ने सरकार के इस फैसले पर 14 मार्च 2016 को ही रोक लगा दी थी। याची कंपनियों ने तर्क रखा कि सरकार ने धारा 26 ए में निहित शक्तियों को पूरी तरह लागू नहीं किया, जिसके तहत प्रतिबंध का यह आदेश दिया गया था। कंपनियों ने कहा कि सरकार ने इस आदेश को बिना चिकित्सीय आंकड़ों के पास किया और यह भी नहीं सोचा कि इनके विकल्प मार्केट में उपलब्ध हैं या नहीं।

सरकार ने विशेषज्ञ कमेटी की राय से 344 एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाया था। सरकार ने कमेटी की सिफारिशों पर संतोष प्रकट करते हुए कहा था कि जनहित में इन दवाओं के बनाने, बेचने व वितरित करने पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। सरकार के अनुसार यह दवाएं लोगों की जान के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं और मार्केट में इनके विकल्प उपलब्ध हैं।

इन दवाओं पर था बैन

सरकार ने डी कोल्ड टोटल, कोरेक्स कफ सिरप, फेंसाडिल कफ सिरप, ग्लाइकोडिन कफ सिरप, एलेक्स कफ सिरप, विक्स ऐक्शन 500, क्रोसिन कोल्ड एंड फ्लू, ओफलॉक्सा व डोलो कोल्ड समेत 344 दवाओं को प्रतिबंधित किया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.