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मकान बेचने के बाद भी पुराने पते पर बैंक से लिया 2.41 करोड़ लोन

सचिन त्रिवेदी, पूर्वी दिल्ली ठगी करने वाले आए दिन नए-नए तरीके खोजकर लोगों को शिकार बना रहे हैं। ऐ

By Edited By: Published: Mon, 26 Sep 2016 01:05 AM (IST)Updated: Mon, 26 Sep 2016 01:05 AM (IST)
मकान बेचने के बाद भी पुराने पते 
पर बैंक से लिया 2.41 करोड़ लोन

सचिन त्रिवेदी, पूर्वी दिल्ली

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ठगी करने वाले आए दिन नए-नए तरीके खोजकर लोगों को शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही मामला प्रीत विहार इलाके में देखने को मिला, जहां एक 76 वर्षीय बुजुर्ग को मकान खरीदना भारी पड़ गया। पूर्व मालिक ने मकान बेचने के बाद भी उसी पते पर बैंक से कई बार लोन लिया। वह बैंक से 1.41 करोड़ रुपये का लोन ले चुका है। यह बात बुजुर्ग गनपत राय मल्होत्रा को तब पता चली, जब उनके घर पर बैंक ने कब्जे का नोटिस लगा दिया। उन्होंने पुलिस को शिकायत दी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने मकान की पूर्व मालिक रश्मि और उसके पति राजकमल पर धोखाधड़ी करने तथा केनरा बैंक के पूर्व सहायक महाप्रबंधक र¨वदर भाटिया पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। कड़कड़डूमा अदालत की अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी शिवाली शर्मा के समक्ष पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्ज फाइल कर दी है। पुलिस ने आरोपी रविंदर भाटिया को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक की ओर से भी रविंदर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, पूर्व मकान मालिक फरार हैं। जिन्हें अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया।

76 वर्षीय गनपत राय मल्होत्रा ने अपनी शिकायत में बताया है कि गगन विहार में मकान नंबर-401 के प्रथम तल पर उन्होंने रश्मि श्रीवास्तव एवं राजकमल श्रीवास्तव से 2003 में मकान खरीदा था। आरोप है कि अग्रिम राशि लेते वक्त रश्मि ने उनको सभी असली दस्तावेज दिखाते हुए आश्वासन दिया कि यह घर किसी बैंक या अन्य व्यक्ति के पास गिरवी नहीं है और इसपर कोई विवाद भी नहीं चल रहा। घर की रजिस्ट्री के समय रश्मि ने उन्हें कागजात बाद में देने की बात कही। नवंबर 2008 में गनपत राय मल्होत्रा ने अपने घर की दीवार पर केनरा बैंक की लाजपत नगर की शाखा का नोटिस लगा देखा। उनको पता चला कि रश्मि श्रीवास्तव ने फ्लैट बेचने के बाद उनकी संपत्ति पर कई बार लोन लिया हुआ है, जिसे नहीं चुकाने पर बैंक उनके फ्लैट पर कब्जा करने की कार्रवाई करेगा। बुजुर्ग ने अदालत को बताया कि वह अपनी पत्नी व मानसिक रूप से कमजोर बच्चे के साथ यहां रह रहे हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं तो पेंशन से ही घर का गुजारा चलता है। ऐसे में कोर्ट उन्हें न्याय दिलाए।


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