पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को मिली जमानत
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने 50 करोड़ के भ्रष्टाचार के मा
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने 50 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को जमानत प्रदान कर दी है। एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती का इंतजाम करने पर उन्हें जमानत दी गई।
न्यायाधीश ने कहा कि मामले में सभी सुबूत दस्तावेजों पर आधारित हैं। आरोपी जांच एजेंसी के समक्ष सहयोग करने के लिए पेश हो चुके हैं। बीते 23 दिनों से वह जेल में हैं। ऐसे में उन्हें आगे जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं होगा। आरोपी राजेंद्र कुमार की समाज में गहरी पकड़ है। उनके भागने की कोई संभावना नहीं है। जहां तक निजी कंपनी की मदद करने का सवाल है, इस बात की पुष्टि ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश किए गए सुबूतों का आकलन करने के बाद ही हो सकेगा।
न्यायाधीश अरविंद कुमार ने राजेंद्र कुमार को जमानत प्रदान करते वक्त यह शर्त रखी कि वह गवाहों से संपर्क करने व उन्हें प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। इस मामले में राजेंद्र कुमार के अलावा एंडेवर सिस्टम प्रा. लि. के मालिक दिनेश कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री दफ्तर में उप सचिव तरुण शर्मा, कुमार के करीबी अशोक कुमार व बीआरएस कौशिक व पूर्व निदेशक जीके नन्दा और संदीप कुमार आरोपी हैं।
1989 बैच के आइएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार सहित पांच को 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उनकी निशानदेही पर दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली सरकारी कंपनी के मौजूदा और पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर कौशिक व नंदा की गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआइ ने 15 दिसंबर, 2015 को दिल्ली सचिवालय स्थित कुमार के कार्यालय में छापेमारी की थी। उन पर एंडेवर सिस्टम प्रा.लि. कंपनी को सरकारी ठेके देने में मदद करने का आरोप है। सीबीआइ ने मामले में आइपीसी की धारा 120बी (अपराधिक साजिश रचना) व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था।