बाल मजदूरी मामले में दो दोषी करार
नई दिल्ली : तीस हजारी अदालत ने बाल मजदूरी मामले में दो युवकों का दोषी करार दिया है। एक दोषी को बच्चे
By Edited By: Published: Fri, 24 Jun 2016 10:52 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jun 2016 10:52 PM (IST)
नई दिल्ली : तीस हजारी अदालत ने बाल मजदूरी मामले में दो युवकों का दोषी करार दिया है। एक दोषी को बच्चे के साथ कुकर्म का प्रयास करने का भी दोषी पाया। हालांकि मामले में अभी अदालत ने सजा की मात्रा को लेकर अपना फैसला नहीं सुनाया है।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुधांशु मलिक और राजेश शुक्ला को जूवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि तीनों पीड़ित बच्चों को जबरन एक ढाबे में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था। काम के एवज में उन्हें तनख्वाह भी नहीं दी जा रही थी।
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