Move to Jagran APP

जेटली मानहानि याचिका मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की AAP नेता की अर्जी

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक वाजपेयी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वित्त मंत्री अरूण जेटली की ओर से अपने खिलाफ दायर मानहानि की याचिका को रद्द करने की मांग की थी।

By Amit MishraEdited By: Published: Mon, 08 Feb 2016 04:06 PM (IST)Updated: Tue, 09 Feb 2016 07:46 AM (IST)
जेटली मानहानि याचिका मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की AAP नेता की अर्जी

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक वाजपेयी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वित्त मंत्री अरूण जेटली की ओर से अपने खिलाफ दायर मानहानि की याचिका को रद्द करने की मांग की थी।

loksabha election banner

न्यायमूर्ति विपिन सांघी की पीठ ने आप नेता की अर्जी खारिज की। आप नेता ने दलील दी थी कि जेटली ने अपनी मानहानि की याचिका में उनके खिलाफ किसी विशिष्ठ कथन का उल्लेख नहीं किया है और इसलिए उनका नाम बचाव पक्ष की सूची से हटा दिया जाए।

जेटली द्वारा यह याचिका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप के अन्य पांच नेताओं के खिलाफ दायर की गई है। इस याचिका जेटली पर दिल्ली एवं जिला क्रकेट संघ (डीडीसीए) में कथित अनियमितता और वित्तीय गड़बड़ी के आलोक में दायर की गई है। जेटली 1999 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.