यमुना में अवैध रूप से न हो रेत खनन : एनजीटी
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए यमुन
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए यमुना में अवैध रूप से हो रहे रेत खनन रोकने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर्यावरण विभाग सहित अन्य विभागों से मंजूरी के बाद ही खनन की इजाजत दी जाएगी।
एनजीटी के चेयरमैन स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा कि यमुना से निकाली जा रही 80 फीसद सामग्री रेत है। इसे यमुना सफाई अभियान के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। पीठ ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें खनन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी, पर्यावरण मंत्रालय, नगर निगम व दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी शामिल हैं। कमेटी जांच कर बताएगी कि नदी से निकाला जा रहा समान कूड़ा है या रेत। कमेटी पर्यावरण सहित अन्य पहलुओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को देगी। सुनवाई के दौरान सभी विभागों ने कहा कि वे नदी में रेत खनन को लेकर उचित कदम उठाएंगे। हालांकि यह भी साफ किया गया कि नदी के तल से गाद व अन्य कूड़ा निकालना भी जरूरी है। ट्रिब्यूनल ने पिछले वर्ष दिल्ली और केंद्र सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया था कि नदी के तल से निकलने वाली गाद का सैंपल लेकर उसे सौंपे।