कोर्ट ने लगाई सीबीआइ को फटकार
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्ट
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बंद करने की रिपोर्ट दायर करने पर सीबीआइ को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि सीबीआइ ने रिपोर्ट दायर करने में जल्दबाजी दिखाई है। अदालत ने रिपोर्ट खारिज करते हुए एजेंसी को दोबारा जाच करने का आदेश दिया। विशेष जज दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि सीबीआइ य देखे कि क्या आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा सकता है या नहीं?
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रिपोर्ट को देखकर साफ जाहिर है कि जाच अधिकारी ने ठीक से जाच नहीं की। उसने जल्दबाजी में इस आधार पर मामला बंद कर रिपोर्ट दायर कर दी कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित अधिकारी से केस चलाने की अनुमति नहीं मिली। मामला षड्यंत्र व फर्जीवाड़े से संबंधित है, जो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2006 से 2009 के बीच किया गया था। पीने के पानी के लिए निजी ठेकेदार से ट्यूबवेल लगवाए गए थे, जिनमें खराब गुणवत्ता की पाइप का प्रयोग हुआ था। सीबीआइ ने कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।