नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के दो अधिकारियों को चार वर्ष की कैद
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : घोटाले से जुड़े मामले में द्वारका कोर्ट की सीबीआइ अदालत ने नेशनल इं
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : घोटाले से जुड़े मामले में द्वारका कोर्ट की सीबीआइ अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के दो अधिकारियों सहित पांच लोगों को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पेश मामला वर्ष 1997-98 वित्तीय वर्ष का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक एक षडयंत्र के तहत 2 लाख 32 हजार रुपये के मुआवजे को फर्जी कागजात के आधार पर पारित कर दिया गया। इस मामले में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के दो सहायक प्रबंधकों सीजी गुप्ता व वीपी पांढी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के कठोर कारावास का दंड सुनाया है। इस मामले में मुनीष यादव, अरविंद कुमार शर्मा व पीसी मोहन नामक व्यक्ति को भी चार-चार वर्षो के कठोर कारावास का दंड दिया गया है। सभी को आपराधिक षडयंत्र, फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी से जुड़े मामले में दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने सीजी गुप्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। गुप्ता के अलावा अन्य दोषियों पर पौने पांच लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। इस रकम में से ढाई लाख रुपये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को बतौर मुआवजा दिया जाएगा।