सरकारीकर्मी क्यों कर रहे हैं विदेशी ई-मेल का प्रयोग
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकारी कामकाज के लिए सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा बनाई गई ई-मेल का इ
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : सरकारी कामकाज के लिए सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा बनाई गई ई-मेल का इस्तेमाल करना चाहिए। सरकारी काम में विदेशी ई-मेल का प्रयोग करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। यह टिप्पणी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बीडी अहमद व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ ने सरकारी कामकाज के लिए याहू व जीमेल आदि विदेशी ई-मेल खातों का प्रयोग किए जाने पर आपत्ति जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि क्यों नहीं इस पर रोक लगाई जा रही है। खंडपीठ ने कहा कि इससे सरकारी डाटा देश से बाहर जा रहा है जो कि कानून का उल्लंघन है।
खंडपीठ के समक्ष एडिशनल सॉलीसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि इस संबंध में कदम उठाए जा रहे है ताकि पब्लिक रिकार्ड एक्ट का उल्लंघन न हो। वहीं बताया गया कि सरकार की ओर से तैयार ड्राफ्ट ई-मेल पॉलिसी दो से तीन सप्ताह में कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सरकारी कर्मचारियों द्वारा विदेशों में स्थित विदेशी कंपनियों द्वारा संचालित सर्वरों के ई-मेल प्रयोग करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।