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कोल आवंटन घोटाला : कोर्ट ने उठाए सीबीआइ जांच पर सवाल

By Edited By: Published: Tue, 02 Sep 2014 09:57 PM (IST)Updated: Tue, 02 Sep 2014 09:57 PM (IST)
कोल आवंटन घोटाला : कोर्ट ने उठाए सीबीआइ जांच पर सवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में आरोपी नवभारत पॉवर प्रा.लि. कंपनी के खिलाफ एक अन्य अदालत द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद भी ठीक से जाच न करने पर पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष सीबीआइ जज की अदालत ने सीबीआइ जांच पर सवाल उठाए हैं। जज भरत पराशर ने जाच एजेंसी द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र में ठीक से कार्रवाई न किए जाने पर नाराजगी जताई है।

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अदालत ने कहा कि जब जाच एजेंसी ने इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया तो उन तथ्यों का जिक्र क्यों नहीं किया जो दंडाधिकारी कोर्ट इगित किए थे। वहीं मामले का जाच अधिकारी कुछ भी बताने में असमर्थ रहा है। ऐसे में जांच एजेंसी की कार्रवाई संदेह पैदा करती है।

अदालत ने यह टिप्पणी इस मामले में सीबीआइ की तरफ से दायर आरोप पत्र पर सुनवाई करते हुए की है। जाच एजेंसी ने पूर्व में इस मामले में नवभारत पावर प्रा.लि. व उसके एमडी हरीश चंद्रा प्रसाद और चेयरमैन पीटी प्रसाद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने दंडाधिकारी कोर्ट के उस आदेश को भी देखा, जिसमें इस मामले में ठीक से जाच न करने पर जाच एजेंसी की खिंचाई की गई थी। साथ ही मामले में सरकारी कर्मियों की भूमिका की जाच 30 अगस्त तक पूरी करने का निर्देश दिया था।


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