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पुलिसकर्मी के परिजनों को 32 लाख मुआवजा

By Edited By: Published: Wed, 23 Jul 2014 10:50 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jul 2014 10:50 PM (IST)
पुलिसकर्मी के परिजनों को 32 लाख मुआवजा

जासं, नई दिल्ली : सड़क दुर्घटना के मामले में मोटर एक्सीडेट क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मारे गए पुलिसकर्मी के परिजनों को 32 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। फैसला सुनाते हुए ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश दीपक जगोत्रा ने कहा कि चश्मदीद के अनुसार आरोपी की मोटरसाइकिल ने पुलिसकर्मी की मोटर साइकिल में टक्कर मारी थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में मृतक की भी गलती थी। ट्रिब्यूनल ने इफको टोकियो जनरल इश्योरेस कंपनी को निर्देश दिया है कि वह मृतक राकेश शौकीन (28) के परिजनों को 31 लाख 90 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर दें। यह राशि उसकी पत्नी व बेटे को दी जाएगी।

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सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी की दलील को खारिज कर दिया। पेश मामले में 30 जून, 2009 को राकेश शौकीन मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहे थे। इस दौरान छावला गांव में एक अन्य मोटर साइकिल ने टक्कर मार दी। हादसे में राकेश सड़क पर गिर पड़े। जिससे उनकी मौत हो गई थी।


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