बैंकों में रिक्त पदों का ब्योरा पेश करे केंद्र : हाईकोर्ट
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : बैंकिंग की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यार्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार व इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आइबीपीएस) से राष्ट्रीय बैंकों में खाली पड़े पदों की जानकारी देने को कहा है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने निर्देश दिया कि वित्त मंत्रालय 11 नवंबर तक रिक्त पदों के बारे में जानकारी पेश करे।
अभ्यार्थियों ने याचिका में कहा है कि सरकारी अधिसूचना में बैंकिंग रिक्तियों में 10 फीसद आरक्षण है। वे कई राष्ट्रीय बैंकों की परीक्षा में शामिल हुए हैं। आरक्षित 10 फीसद पद पहले राउंड में नहीं भरे जा सके हैं। उन्होंने अन्य वर्ग के अभ्यार्थियों को इन पदों पर नियुक्ति देने की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष में राष्ट्रीय बैंकों में पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार व राष्ट्रीय बैंक पदों को भरना नहीं चाहते। पदों पर नियुक्ति के बजाए उसे अगले वित्त वर्ष में शामिल करना चाहते हैं, जोकि गलत है।