वकीलों के खिलाफ विशेष आरोप बताएं : हाईकोर्ट
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : तीस हजारी कोर्ट में पूर्वोत्तर के लोगों व एक महिला वकील के साथ कथित रूप से मारपीट व गालीगलौज के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी दो वकीलों के खिलाफ विशेष आरोप बताएं। नहीं तो बाद में अवमानना की याचिका निरस्त हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व आरएस एंडलॉ की पीठ ने कहा कि कोर्ट संतुष्ट है और दो वकीलों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर सकता है। लेकिन उनके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है, इसलिए यह मामला कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ दोबारा शपथ पत्र दायर करें। इस पर याचिकाकर्ता की वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि बृहस्पतिवार को दोबारा शपथ पत्र दायर किया जाएगा, जिसमें दोनों वकीलों की भूमिका का जिक्र होगा। गौरतलब है कि छेड़खानी के मामले में एक वकील के खिलाफ पूर्वोत्तर के कुछ लोग तीस हजारी कोर्ट में बयान दर्ज कराने गए थे। आरोप है कि उन लोगों के साथ दो वकीलों ने कोर्ट में मारपीट व गालीगलौज की।