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हाईकोर्ट का सुनवाई से इन्कार

By Edited By: Published: Wed, 23 Apr 2014 09:31 PM (IST)Updated: Wed, 23 Apr 2014 09:31 PM (IST)
हाईकोर्ट का सुनवाई से इन्कार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : बिजली की दरों में वृद्धि करने के दिल्ली इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) द्वारा तीन निजी बिजली कंपनियों को अनुमति देने के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग की खंडपीठ ने सुनवाई से इन्कार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता आपत्ति डीईआरसी के समक्ष जाहिर करे।

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हाईकोर्ट में मधुरेश लखियार ने जनहित याचिका की थी कि डीईआरसी ने 31 जुलाई, 2013 को तीन निजी बिजली कंपनियों को यह अधिकार प्रदान किया था कि वे बिजली उत्पादन में होने वाले खर्च में लागत बढ़ने पर बिजली दरों में छह से आठ फीसद की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे दिल्ली में बिजली की दरें बहुत महंगी हो गई हैं। लिहाजा, डीईआरसी के आदेश को रद किया जाए और बिजली की दरों में वृद्धि करने से निजी बिजली कंपनियों को रोका जाए।


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