चंद्रमौली की नियुक्ति पर केंद्र से जवाब-तलब
-कलेंडर : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के चेयरमैन के चंद्रमौली की नियुक्ति को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
जासं, नई दिल्ली : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के चेयरमैन के चंद्रमौली की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। लोक जागृति नामक संस्था की ओर से उच्च न्यायालय में दायर याचिका में चंद्रमौली को खाद्य सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी में अनुभव नहीं होने का कारण बताते हुए उक्त पद के लिए अयोग्य बताया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार चेयरमैन के लिए खाद्य सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी का ज्ञान अनिवार्य है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी मुरुगेसन व न्यायमूर्ति जयंतनाथ की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और एफएसएसएआइ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब इस मामले की सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
चिंद्रमौली को 27 जनवरी 2012 को एफएसएसएआइ का चेयरमैन बनाया गया था। उनके पास विभाग के ही सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार भी है। उनकी सिफारिश पर गाजियाबाद में खाद्य मानक जांच के लिए बनाई गई सीएफएल लैब को 25 अप्रैल 2013 बंद कर कर्मचारियों का अन्य जगहों पर तबादला कर दिया गया। याचिका में उच्च न्यायालय से उन्हें चेयरमैन पद से हटाकर उनकी जगह किसी योग्य व्यक्ति को नियुक्त करने और एफएसएसएआइ में सीईओ के खाली पद को भरने की अपील गई है।
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