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सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआइ की मांग को ठुकराया, नहीं मिलेगी रिकॉर्डिग

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआइ की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने उन ऑडियो रिकॉर्डिग की मांग की थी जिसमें जस्टिस मुकुल मुदगल को दिए गए एमएस धौनी, एन. श्रीनिवासन और सुंदर रमन के बयान दर्ज हैं। बीसीसीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उसे उन बयानों की ऑडियो रिकॉर्डिग दी जाएं जो कि धौनी, श्रीनिवासन और सुंदर र

By Edited By: Published: Fri, 11 Apr 2014 02:54 PM (IST)Updated: Fri, 11 Apr 2014 04:03 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआइ की मांग को ठुकराया, नहीं मिलेगी रिकॉर्डिग

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआइ की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने उन ऑडियो रिकॉर्डिग की मांग की थी जिसमें जस्टिस मुकुल मुदगल को दिए गए एमएस धौनी, एन. श्रीनिवासन और सुंदर रमन के बयान दर्ज हैं।

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बीसीसीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उसे उन बयानों की ऑडियो रिकॉर्डिग दी जाएं जो कि धौनी, श्रीनिवासन और सुंदर रमन ने आइपीएल भ्रष्टाचार व स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच कर रही मुदगल कमेटी के सामने दिए थे, ताकि बोर्ड मुख्य केस की सुनवाई से पहले इसकी तैयारी कर सके लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। मुख्य केस की सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

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