आइपीएल मीडिया अधिकारों की नीलामी पर बीसीसीआइ को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने बीसासीआइ को आइपीएल के अगले संस्करण में मीडिया अधिकारों की ई नीलामी के मामले में नोटिस जारी किया।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) को इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के 11वें संस्करण में मीडिया अधिकारों की ई नीलामी मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीसीसीआइ से दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर जवाब मांगा और सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 अगस्त तय की। मीडिया अधिकारों की नीलामी की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होनी है। ये अधिकार पांच साल के लिए दिए जाने हैं। स्वामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि ऑनलाइन नीलामी अनुबंध देने के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि मीडिया अधिकारों में करीब 30,000 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इसलिए इस मुद्दे को एक अपारदर्शी तरीके से तय नहीं किया जाना चाहिए।
स्वामी ने याचिका में कहा है, 'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित बेहतर तौर तरीकों के अनुरूप गैर-भेदभावपूर्णऔर पारदर्शी पद्धति की आवश्यकता है। इन्हें बहुमूल्य मीडिया अधिकारों के वितरण के लिए अपनाया जाना चाहिए, ताकि व्यापक राष्ट्रीय हित में अधिकतम राजस्व सुनिश्चित किया जा सके। भारत में क्रिकेट खेल के साथ जुड़े मीडिया अधिकारों में 25,000 से 30,000 करोड़ तक की बड़ी राशि का वाणिज्यिक हित शामिल है। इसलिए यह जरूरी है कि अधिकतम राजस्व और निहित स्वार्थी तत्वों को अनुचित लाभ उठाने से रोकने के लिए पूरी तरह से पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया पर अमल हो।
हालांकि बीसीसीआइ ने दलील दी है कि मीडिया अधिकारों के लिए ई नीलामी की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती है। बोर्ड ने साथ ही अपने पक्ष में कहा कि प्रशासकों की समिति (सीओए) ने नीलामी प्रक्रिया को अपनी हरी झंडी दे दी है और अगले सत्र के लिए इस प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया गया है। लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा कि वह बीसीसीआइ की मौजूदा प्रक्रिया पर किसी तरह की रïोक नहीं लगा रही है और केवल इस मामले में बोर्ड को नोटिस ही जारी किया गया है।