ललित मोदी के भारत लौटने का रास्ता साफ
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत आरोपी इंडियन प्रीमियर लीग [आइपीएल] के पूर्व आयुक्त ललित मोदी के पासपोर्ट को दोबारा बनाए जाने के आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किए हैं। न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति विभु बाकरू की खंडपीठ ने कहा कि उनका यह निर्णय केवल पासपोर्ट दोबारा बनाए जाने तक ही सीमित है।
नई दिल्ली [राज्य ब्यूरो]। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत आरोपी इंडियन प्रीमियर लीग [आइपीएल] के पूर्व आयुक्त ललित मोदी के पासपोर्ट को दोबारा बनाए जाने के आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किए हैं। न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति विभु बाकरू की खंडपीठ ने कहा कि उनका यह निर्णय केवल पासपोर्ट दोबारा बनाए जाने तक ही सीमित है। इस निर्णय का मोदी के खिलाफ चल रहे केस पर कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से मोदी का स्वदेश वापसी का रास्ता साफ हो गया है। मौजूदा समय में मोदी इंग्लैंड में रह रहे हैं।
खंडपीठ ने कहा कि पासपोर्ट रद करने की प्रक्रिया तब तो ठीक मानी जाती है, जब आरोपी देश में ही रह रहा हो और उसके भाग जाने का भय हो। मौजूदा मामले में आरोपी इंग्लैंड में रह रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की इस कार्रवाई से कोई भी कानूनी मकसद हल होने वाला नहीं है। लिहाजा, अदालत मोदी का पासपोर्ट दोबारा से बनाए जाने के आदेश जारी करती है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के एक मामले में अदालत ने मोदी के नाम समन जारी किया था। वहीं, इस मामले में नाम आने पर क्षेत्रीय एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी ने तीन मार्च, 2011 को मोदी का पासपोर्ट रद कर दिया था। इसे मोदी ने हाई कोर्ट की एक सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। खंडपीठ ने मोदी की याचिका खारिज कर दी थी, इसके बाद दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर की गई थी।
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