अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी बिना शर्त माफी
बीसीसीआइ के पूर्व अध्यक्ष भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट से फिर बिना शर्त माफी मांगी है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बीसीसीआइ के पूर्व अध्यक्ष भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट से फिर बिना शर्त माफी मांगी है। अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कर कहा है कि उनकी मंशा कभी भी सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करके आंकने की नहीं थी लेकिन फिर भी अगर गैर इरादतन गलत सूचना या या गलतफहमी के चलते ऐसा हुआ है तो वे बिना हिचक बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगते हैं। इस मामले में कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट के आदेश के मुताबिक ठाकुर को 14 जुलाई को कोर्ट में पेश होना है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआइ मामले में अनुराग ठाकुर को न्यायालय की अवमानना का नोटिस भेजा था। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने ठाकुर की ओर से दिया गया माफीनामा अस्वीकार करते हुए कहा था कि वे हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगें। कोर्ट ने उन्हें 14 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का भी आदेश दिया था।
पिछले माफीनामे को अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा था कि माफीनामे की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा गोलमोल नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ठाकुर बिना शर्त माफी मांगते हैं तो कोर्ट उन्हें माफ भी कर सकती है। कोर्ट ने उन्हें स्पष्ट भाषा में बिना शर्त माफी मांगने को कहा था।
यह मामला बीसीसीआइ के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अनुराग ठाकुर द्वारा आइसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहर से बीसीसीआइ में सीएजी के प्रतिनिधि को शामिल करने के बारे में चिट्ठी मांगने से संबंधित है। ठाकुर ने बाद मे कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि उन्होंने ऐसी चिट्ठी नहीं मांगी थी जबकि शशांक मनोहर ने कोर्ट को भेजे पत्र में कहा था कि ठाकुर ने इस पर उनसे चिट्ठी मांगी थी लेकिन उन्होंने ऐसी चिट्ठी जारी करने से मना कर दिया था। गत 15 दिसंबर को कोर्ट ने कहा था कि पहली निगाह में अनुराग ठाकुर पर न्यायालय की अवमानना और झूठा शपथपत्र देने का मामला बनता है।